• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को लगाई कड़ी फटकार, कहा- कानून से ऊपर नहीं हैं

Writer D by Writer D
01/05/2024
in राजनीति, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Rouse Avenue Court

Rouse Avenue Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। नाैकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में आरोपित व पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ( Lalu Yadav) के करीबी व्यवसायी अमित कत्याल (Amit Katyal) का इलाज मेदांता अस्पताल (Medanta Hospital) में हो रहा है। अमित कत्याल का इलाज कर रहे निजी डॉक्टरों के बयान दर्ज करने के लिए कड़े धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)-2002 का इस्तेमाल करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court)  की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की खिंचाई की है।

ईडी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अदालत (Rouse Avenue Court ) ने कहा कि ईडी कानून से बंधा है। आम नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता है। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने कहा कि मजबूत नेता, कानून और एजेंसियां आम तौर पर उन्हीं नागरिकों को परेशान करती हैं, जिनकी रक्षा करने का वे कसम खाती हैं। हालांकि, अदालत ने कत्याल की अंतरिम जमानत को बढ़ाने से इनकार कर दिया। कल्याल को पांच फरवरी को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मिली थी।

लोकतंत्र में नागरिकों के पास अधिकार

अदालत (Rouse Avenue Court ) ने नोट किया कि कत्याल ठीक होने की राह पर हैं और जेल परिसर के भीतर निर्धारित जीवन शैली का पालन कर सकते हैं। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र में नागरिकों के पास अधिकार तो राज्य के पास कुछ कर्तव्य हैं और इस मौलिक संबंध को एक सत्तावादी तर्क को लागू करने के लिए बदला नहीं जा सकता है।

अदालत ने कहा कानून और अदालतों के प्रति जवाबदेह एजेंसी के रूप में ईडी (ED) अपने अधिकार अपने पास नहीं रख सकती। अदालत ने उक्त टिप्पणी कत्याल की तरफ से पेश किए गए तर्क को स्वीकार करते हुए दिया। कत्याल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने पीएमएलए की धारा-50 (Section-50 PMLA) के तहत मेदांता व अपोलाे अस्पताल के उन निजी डाक्टरों के बयान दर्ज करने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिनसे उनका मुवक्किल परामर्श ले रहा था।

चिकित्सा उपचार की गोपनीयता व आरोपित के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है

उन्होंने तर्क दिया था कि यह न केवल धारा-50 पीएमएलए (Section-50 PMLA) के तहत अनुमेय कार्रवाई का उल्लंघन है, बल्कि चिकित्सा उपचार की गोपनीयता व आरोपित के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ईडी (ED) द्वारा चिकित्सकों पर कड़े कानून के उपयोग के कारण अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने आरोपित का इलाज करने में आनाकानी की और आखिरकार आरोपित का इलाज मेदांता अस्पताल (Medanta Hospital)  में किया गया।

पाहवा के तर्क को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि व्याख्या के किसी भी दायरे में धारा-50 के उस विस्तारित दायरे पर विचार नहीं किया जा सकता है, जिसमें डाक्टरों सहित नागरिकों के बयान दर्ज करना शामिल है। अदालत ने कहा कि आरोपित के साथ डाक्टरों की सांठगांठ के रत्ती भर भी आरोप के बगैर ईडी (ED) के लिए एक सामान्य नागरिक को धारा -50 की कड़ी प्रक्रिया के अधीन करने का कोई औचित्य नहीं है।

सख्त कानूनों के इच्छित उद्देश्य की इस तरह की अनदेखी से जांच एजेंसियों को बचना चाहिए

अदालत ने कहा कि यह किसी भी निजी नागरिक या डॉक्टर के लिए चौंकाने वाली बात है, जोकि अधिकतर विभिन्न मुकदमों में अदालतों की सहायता के लिए हैं। अदालत ने कहा कि सख्त कानूनों के इच्छित उद्देश्य की इस तरह की अनदेखी से जांच एजेंसियों द्वारा बचा जाना चाहिए और अदालतों द्वारा सचेत रूप से निगरानी की जानी चाहिए। अदालत को यह दिलचस्प लगा है कि ईडी (ED) ने धारा-50 के तहत सरकारी अस्पतालों के उन डॉक्टरों से पूछताछ करने से बचने की कोशिश की, जिनसे कत्याल के बीमारी पर राय ली गई थी।

व्यवसायी अमित कात्याल ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग

व्यवसायी अमित कात्याल (Amit Katyal)  अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। कात्याल पर रेलवे नौकरियों के लिए जमीन घोटाले के सिलसिले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव (Former Railway Minister Lalu Yadav) के परिवार के सदस्यों के साथ लेनदेन करने का आरोप है। नौ अप्रैल को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल (Medanta Hospital) में उनकी सर्जरी हुई थी।

Tags: delhi newsland for job scammoney laundering caseNational newsrouse avenue court
Previous Post

महिलाओं के खाते में पहुंची महतारी वंदन योजना की तीसरी किश्त: सीएम साय

Next Post

आपस में ही लड़ रहे हैं कांग्रेसी, थाने में रिपोर्ट तक की आ गई नौबत: सीएम साय

Writer D

Writer D

Related Posts

AK Sharma participated virtually in the 6th International Energy Conference
उत्तर प्रदेश

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य: एके शर्मा

23/09/2025
Meera Singh
उत्तर प्रदेश

मत्स्य पालन में आत्मनिर्भरता की मिसाल बनीं मीरा सिंह, अपने साथ 10 अधिक लोगों को दे रही रोजगार

23/09/2025
CM Dhami visited shops under the "GST Bachat Utsav"
राजनीति

नई दरों से प्रदेश के लाखों परिवारों और छोटे व्यापारियों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा: सीएम धामी

23/09/2025
Savin Bansal
राजनीति

बिजली, सड़क, पेयजल का पुनर्स्थापन; घर, खेत, फसल का त्वरित मुआवजा हमारी प्राथमिकताः डीएम

23/09/2025
Navdeep Rinwa
उत्तर प्रदेश

प्रदेश के सभी 18 मण्डलायुक्तों को वोटर लिस्ट की तैयारियों एवं एसआईआर तथा निर्वाचन के संबंध में दी गयी गहन जानकारी

23/09/2025
Next Post
CM Vishnudev Sai

आपस में ही लड़ रहे हैं कांग्रेसी, थाने में रिपोर्ट तक की आ गई नौबत: सीएम साय

यह भी पढ़ें

बाबरी विध्वंस केस के फैसले पर पाकिस्तान

बाबरी केस पर आए फैसले से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बोला- जिम्मेदारों को बरी करना शर्मनाक

30/09/2020
LPG gas cylinder

रसोई पर पड़ेगी महंगाई की मार, LPG सिलेंडर हुआ महंगा

01/04/2022
Sunburn

टैनिंग से मिलेगा छुटकारा, आजमाएं ये तरीके

02/07/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version