पुणे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत (Sanjay Raut) को मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया है। महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार (26 सितंबर) को भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत (Sanjay Raut) को दोषी ठहराया।
मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संजय राउत (Sanjay Raut) को 15 दिन की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया।