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चार साल की मासूम से रेप के आरोपी को मात्र 55 दिन में मिली उम्रकैद की सजा

life imprisonment

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उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में चार साल की मासूम बच्ची का रेप करने वाले आरोपी को 55 दिन बाद आज मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामला बढ़पुरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है।

18 जनवरी 2021 को जानवरों का चारा लेने खेतों पर गई वृद्धा के पीछे-पीछे उसकी चार साल की नातिन भी चली गई थी। मौका पाकर गांव के युवक ने उसको दबोच लिया और सुनसान खेत में ले जाकर दरिंदगी की। बच्ची रोते हुए घर पहुंची तब परिजनों को इसकी जानकारी हुई।

मासूम के पिता की तहरीर पर गांव के अरुण कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पाक्सो कोर्ट में उसकी सुनवाई शुरू हुई। न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह ने पुलिस से इस मामले में जल्द चार्जशीट लगाने की हिदायत दी। पीड़ित पक्ष की ओर से एडीजीसी अजीत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार शुक्ला ने केस में पैरवी की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप सही मानते हुए आरोपी अरुण को मरते दम तक जेल में रखने की सजा दी। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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अरुण कुमार को 19 जनवरी को इटावा से गिरफ्तार किया गया था। इसके 24 घंटे पहले उसने चार की साल की बच्ची का रेप किया था। घर वालों की तहरीर पर अरुण कुमार पर नाबालिग से रेप का मुकदमा दर्ज किया गया। इटावा पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने मामले की जांच की और गिरफ्तारी के दो सप्ताह के भीतर आरोप पत्र दायर दाखिल किया।

आईपीएस आकाश तोमर ने मंगलवार शाम को एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अरुण ने जनवरी 2021 में एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। 24 घंटे के भीतर पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के 55 दिनों के भीतर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रिकॉर्ड समय में न्याय दिया गया है।

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आपको बता दें कि इससे पहले बुलंदशहर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में न्‍यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम डॉ. पल्लवी अग्रवाल के कोर्ट ने किशोरी से गैंगरेप के मामले में मात्र 52 दिन में दोषियों को 30-30 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था।

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