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श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर दायर हुआ एक नया केस

Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah

Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह (Shri Krishna Janmabhoomi) विवाद पर एक नया मामला गुरूवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा की अदालत में दायर किया गया है। वाद को अदालत ने रजिस्टर कर लिया है।

इसके पहले दायर हुए एक दर्जन से अधिक मामले मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर वहां पर स्थानान्तरित कर दिए गए है। आगरा के अधिवक्ता सुरेन्द्र गुप्ता एवं अन्य के द्वारा आज यह मामला रिप्रेजेन्टेटिव सूट के रूप में दायर किया गया है।

डीजीसी सिविल संजय गौड़ के अनुसार इस सूट के वादी भगवान श्रीकृष्ण विराजमान श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) मथुरा, द्वारा उनके मित्र आगरा निवासी सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, स्थान श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा द्वारा उनके मित्र आगरा निवासी सुरेन्द्र कुमार गुप्ता , आगरा निवासी सुरेन्द्र कुमार गुप्ता ,महाबीर शर्मा, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव- दोनो निवासी मथुरा हैं जब कि इसके प्रतिवादी अध्यक्ष / सचिव अंजुमान इस्लामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह, मथुरा, जमील कुरेशी एव अबरार वार्सी देानो ही निवासी मनोहरपुरा मथुरा, समीरूद्दीन एव मो0 शाहिद दोनो ही निवासी दरेसी रोड मथुरा, हाफिज सलीम केशोपुरा भरतपुर रोड मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट कार्यालय श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान कार्यालय डीग गेट चैराह मथुरा हैं।

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इस मामले में वाद के प्रमुख वादी सुरेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा अदालत से एक ऐसा आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा का पूरा परिसर इस वाद के विग्रह का है तथा इससे प्रतिवादी तथा मुस्लिम पक्ष का कुछ लेना देना नही है। केस में पांच मुसलमानों को सम्पूर्ण मुसलमान बिरादरी के प्रतिनिधि के रूप में रखा गया है।

वाद में प्रतिवादियों एवं मुस्लिम पक्ष पर इस बात का रोक लगाने व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की गई है कि वे ढांचे को तोडने के बाद मन्दिर का निर्माण करने, पूजा करने पर व्यवधान न करें तथा विरोध करने वालों पर हर्जा खर्चा लगाने की भी प्रार्थना की गई है।

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