उत्तर प्रदेश में इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी से एक साल पुराने बलात्कार मामले में जिले की पाक्सो विशेष अदालत ने अभियुक्त को उम्र कैद मृत्यु तक जेल में रहने एवं एक लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पिछले वर्ष 25 फरवरी को नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के सिलसिले में बकेवर थाने पर अभियुक्त भूरा मुस्लिम उर्फ वकील को नामजद करते हुए मामला दर्ज कराया था।
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इस मामले में विशेष पाक्सो अदालत के न्यायाधीश कांशी प्रसाद सिंह यादव ने अभियुक्त भूरा मुस्लिम उर्फ वकील को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास यानि मृत्यु तक जेल में रहने की सजा और इसके साथ एक लाख रूपये का जुर्मार्ना लगाया।