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ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं आधार-पैन,लिंक न होने पर पैन हो जाएगा बेकार

पैन आधार

पैन आधार

नई दिल्ली| पैन को आधार से लिंक (pan) with (aadhar) कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन (pan) को आधार (aadhar) से नहीं जोड़ा तो यह निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा। इनऑपरेटिव पैन का उपयोग करने पर आप पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। इस समस्या से बचने के लिए जल्द से जल्द आधार-पैन लिंक करना होगा। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैन(pan)  , आधार (aadhar) से लिंक है या नहीं। वहीं अगर लिंक नहीं है तो आप किस तरह इन्हें लिंक कर सकते हैं।

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सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं।

यहां नीचे की तरफ लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

इसके बाद अगला पेज खुलेगा जहां आपको अपना आधार और पैन नंबर डालकर व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करना होगा।

इस पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आधार-पैन से लिंक है या नहीं, इसकी जानकारी आ जाएगी।

सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं।

इसमें साइड में लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा।

इसमें आपको PAN नंबर, आधार नंबर (aadhar number) और आधार कार्ड में दर्ज नाम (name entered in aadhar card) डालकर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक करने की प्रोसेस में डाल देगा।

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) के अनुसार अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स पैन को आधार से लिंक (PAN card holders link PAN with Aadhar) नहीं कराता है, तो उनके पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यह भी जान लीजिए कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ता है। ऐसे में पैन के निष्क्रिय होने पर आप 50 हजार रुपए से ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकेंगे।

सीए अभय शर्मा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटेगा। इसके साथ ही नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और फिर भी आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है।

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ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट (income tax act) की धारा 272B के तहत 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। हालांकि बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना नहीं लगेगा।

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