नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आप विधायक और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती ( Somnath Bharti ) को एम्स के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने संबंधी 2016 में दर्ज एक मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाई।
दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने मालवीय नगर के अपने विधायक ( Somnath Bharti ) का बचाव करते हुए दावा किया कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उम्मीद जताई कि अपीलीय अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
बहरहाल, भारती को जमानत दे दी गई, ताकि वह मामले में दोषी ठहराये जाने और जेल की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकें।