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आप विधायक सोमनाथ भारती जेल से रिहा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

सोमनाथ भारती जेल से रिहा

सोमनाथ भारती जेल से रिहा

सुलतानपुर। यूपी पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान विवादित बयान देने से कानूनी शिकंजे में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक व दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया है।

सुलतानपुर की अमहट जेल से रिहा होने के बाद पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती ने कहा कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अघोषित आपतकाल कर रखा है। ये कांग्रेस से भी आगे हैं और हर किसी का आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज लगभग 200 घंटे बाद मुझे रिहा किया गया है। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि यदि मुझे 200 दिन भी जेल में रखेंगे तो भी मैं यूपी के घर-घर, मोहल्ले में जाकर केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली, सुरक्षा के बारे में जनता को बताऊंगा।

भारती ने कहा कि लोकतंत्र के अन्दर हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनैतिक लड़ाई राजनैतिक रूप से होनी चाहिए, न कि झूठी एफआईआर व पुलिस का सहयोग लेकर, उसके पीछे छुपकर। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के अंदर एक मॉडल स्थापित किया है। जिस प्रकार दिल्ली की जनता को लाभ मिल रहा है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता को भी मिलने का हक है और वह हक हम दिला कर रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी कांग्रेस से भी आगे हैं और हर किसी का आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। सोमनाथ भारती ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी की तरफ से यह वादा करते हैं कि घर-घर जाकर केजरीवाल गवर्नेंस बनाम योगी मॉडल गवर्नेंस को जनता को बताएंगे,चाहे वो कुछ भी कर लें।

उन्होंने कहा कि जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, आम आदमी पार्टी पूरे दम खम से चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। बता दे कि दिल्ली के कानून मंत्री रह चुके और इस वक्त दिल्ली के मालवीयनगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 11 जनवरी को अमेठी पुलिस ने अस्पतालों को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी आपत्तिजनक बयान देने का आरोप था।

बता दें कि इस संबंध में रिहाई का आदेश सोमवार को जारी कर दिया गया था। सदर कोतवाली में दर्ज कराए गए आपराधिक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने 16 जनवरी को जमानत अर्जी सुनवाई के बाद स्वीकार करते हुए आरोपी विधायक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।

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बता दें कि मामले की रिपोर्ट सदर कोतवाल अतुल सिंह ने 11 जनवरी को दर्ज कराई थी। विधायक को कोर्ट ने 15 जनवरी को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेजा था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने विधायक को 50 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि की दो जमानतें दाखिल करने पर सशर्त जमानत दे दी थी।

विधायक के अधिवक्ता सुरेंद्र बहादुर सिंह भदौरिया ने बताया कि सोमवार को जमानतदारों की ओर से दाखिल जमानत प्रपत्रों की सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद विधायक की रिहाई का आदेश कोर्ट की ओर से जिला जेल सुल्तानपुर भेजा गया है।

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