लखनऊ। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को एमपी/एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर भगोड़ा घोषित कर दिया है। मऊ से विधायक अब्बास अंसारी लंबे समय से फरार है और पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई है। उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट बी जारी किया गया था।
लखनऊ पुलिस ने एमपी/एमएलए कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा की थी। इसी के आधार पर स्पेशल कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का नोटिस भी जारी किया है।
मुख्तार अंसारी के बेटा अब्बास अंसारी शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में वांछित है। अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ पुलिस ने यूपी में अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी करने के साथ ही पंजाब और राजस्थान में भी धरपकड़ की कोशिश की। विधायक/सांसद की स्पेशल कोर्ट ने 14 जुलाई को अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
यूपी पुलिस की 12 से ज्यादा टीमों ने यूपी समेत 8 राज्यों में 135 जगहों पर छापेमारी की। गिरफ्तारी से बचने के लिए ही अब्बास अंसारी ने राष्ट्रपति चुनाव में भी मतदान नहीं किया था। हाल में अब्बास अंसारी ने कोर्ट में सरेंडर करने का आवेदन किया था, लेकिन 2 घंटे बाद ही इस एप्लीकेशन को वापस ले लिया गया।
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अब्बास अंसारी पर लखनऊ पुलिस को बगैर बताए शस्त्र लाइसेंस नई दिल्ली ट्रांसफर कराने का आरोप है। इसी को लेकर कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया था। उस पर एक लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर कई शस्त्र लेने का भी आरोप है। अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को शस्त्र लाइसेंस को लेकर एक मामला दर्ज किया था। जिसकी जांच के बाद पुलिस ने धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।