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अब्बास अंसारी को ‘सुप्रीम’ राहत, गैंगस्टर एक्ट मामले में कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

Abbas Ansari

Abbas Ansari

नई दिल्ली। मऊ के सदर विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और समाज विरोधी गतिविधि (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दी है। अब्बास अंसारी सितंबर 2024 से इस मामले में जेल में बंद हैं।सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि

अगली सुनवाई पर अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) के आचरण को लेकर स्थिति रिपोर्ट (स्टेटस रिपोर्ट) कोर्ट में पेश की जाए। मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि फिलहाल अभियोजन पक्ष की ओर से जताई गई आशंकाओं और अब्बास अंसारी के आचरण को देखते हुए अंतरिम जमानत दी जा रही है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अब्बास अंसारी को नियमित जमानत मिल सकती है या नहीं, इस पर फैसला उनके आचरण की समीक्षा के बाद किया जाएगा।

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इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही पुलिस से जमानत शर्तों के अनुपालन पर 6 सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट मांगी।

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