लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के पुत्र और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अब्बास की संपत्ति कुर्क की जाएगी।
लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष श्रीवास्तव ने मंगलवार को अब्बास अंसारी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। साथ ही अब्बास अंसारी को हर हाल में 17 नवम्बर तक कोर्ट में उपस्थित होने के भी निर्देश दिए हैं।
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उल्लेखनीय है कि अब्बास पर धोखाधड़ी करके स्पोर्ट्स कोटे से शास्त्र लाइसेंस के नाम पर कई असलहे खरीदने का आरोप है। इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट में पेश न होने पर 25 अगस्त को उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था।