रामपुर। (मुजाहिद खान) : सपा सांसद आज़म खान के बेटे अब्दुल्लाह आज़म के ख़िलाक शत्रु सम्पत्ति में दर्ज मुक़दमे में कोर्ट से ज़मानत मंज़ूर हो गयी है।
जिसको लेकर आज़म खान के परिवार पक्ष की पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील ज़ुबैर अहमद खान ने बताया कि शत्रु सम्पत्ति को लेकर अब्दुल्लाह आज़म खान के ख़िलाक 312/2019 क्राइम सँख्या में दर्ज मुक़दमे में एमपी-एमएएलए स्पेशल कोर्ट से रेगुलर ज़मानत मिल गई है।
26 फरवरी 2020 को सपा सांसद आज़म खान उनकी पत्नी शहर विधायक डॉ तंज़ीन फात्मा और अब्दुल्लाह आज़म ने दर्जनों मुक़दमे दर्ज होने के बाद एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट रामपुर में सरेंडर किया था जिसके बाद तीनों को सीतापुर जेल भेज दिया गया था।
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जिस पर उनकी पत्नी शहर विधायक तंज़ीन फात्मा पर 34 मुकदमों में ज़मानत होने पर 10 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहाई हुई थी।फिलहाल अब्दुल्लाह आज़म अपने पिता सांसद आज़म खान के साथ सीतापुर जेल में बन्द हैं।