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हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अब्दुल्ला आजम खान, सुनवाई टली

अब्दुल्ला आजम खान Abdullah Azam Khan

अब्दुल्ला आजम खान

रामपुर। रामपुर की स्वार सीट से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अब अगले हफ्ते सुनवाई करेगा।

बता दें कि कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भी चुनाव कराने का आदेश जारी किया है, जिस पर नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो सकता है, हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

दरअसल अब्दुल्ला आजम खान ने विधायकी रद्द किए जाने के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। इसी साल जनवरी में अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया था।

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हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द कर कर दी थी कि साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम थी।

चुनाव के वक्त न्यूनतम निर्धारित 25 साल की उम्र नहीं होने की वजह से उनका निर्वाचन रद्द किया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई। आजम व उनके परिवार को इस फैसले से बड़ा झटका लगा था।

बता दें कि इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब्दुल्ला के खिलाफ बसपा के उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में अब्दुल्ला पर फर्जी दस्तावेजों की मदद से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। फिलहाल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

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