उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की पोक्सो कोर्ट ने शनिवार को बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाले एक मामले में पिता को सगी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के जुर्म में 15 वर्ष की कैद और 35000 रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई।
अभियोजक पक्ष ने यहां कहा कि 7 जुलाई 2019 को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की गांव ज्वाल खेड़ा निवासी बीना पत्नी अशोक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 6 जुलाई को अपने मायके मनसा गड़ी नगरिया गई हुई थी। रात में उसके पति अशोक ने अपनी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बालिका ने शोर मचा दिया जिस पर मोहल्ले वालों ने आकर उसे पिता के चंगुल से छुड़ाया।
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7 जुलाई को पीड़िता ने बाप की करतूत की जानकारी अपनी मां को दी जिस पर मां ने कोतवाली देहात में तहरीर दी । जिसके आधार पर अशोक के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376 दो एफ और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया । पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और बालिका का डॉक्टरी परीक्षण कराया ।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज पोक्सो डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल के न्यायालय में हुई। स्पेशल जज ने गवाहों के बयान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रिश्ते को शर्मसार करने वाले कलयुगी पिता को अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का दोषी पाते हुये आईपीसी की धारा 376 दो एफ के तहत 15 वर्ष की कैद और 20000 का जुर्माना वही लैंगिक अपराधों से बालकों के, संरक्षण अधिनियम के तहत 7 वर्ष की कैद और 15000 का जुर्माना किया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।