Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल की सजा, 11 हजार जुर्माना

Death Penality

Death Penality

उत्तर प्रदेश में जालौन की पास्को अदालत ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाये गये युवक कमल सिंह को बुधवार को चारसाल कारावास और 11 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी।

मामले में सरकारी वकील लखन लाल निरंजन और ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि छह साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने युवक को दोषी पाया और आज सजा का ऐलान किया। वर्ष 2014 में 31 अगस्त की रात को सिरसाकलार थाना क्षेत्र की एक गांव में किशोरी मकान की छत पर अकेले सो रही थी।

UP के मंत्री का बेतुका बयान, देश के पहले शिक्षा मंत्री डॉ अबुल कलाम आजाद के लिए कही ये बात

तभी गांव का युवक कमल सिंह पुत्र राजबहादुर किसी तरह छत पर आ गया था और बुरी नियत से किशोरी को पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा था। किशोरी द्वारा विरोध करने पर युवक उसे मारपीट कर भाग निकला था। इस मामले को लेकर पीड़िता की मां ने सिरसाकलार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

घटना के समय लड़की के नाबालिग होने के चलते मामला पास्को एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।

Exit mobile version