उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की पोक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पहासू थाने में 31 दिसम्बर 2017 को ग्राम कांधे के एक व्यक्ति ने गांव के ही विवेक उर्फ रूप पर 13 वर्षीय किशोरी के साथ खेत में बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। डॉक्टरी परीक्षण के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
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इस मुकदमे की अंतिम सुनवाई एडीजे पॉक्सो कोर्ट फर्स्ट इंदिरा सिंह के न्यायालय में हुई । अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह और साक्ष पेश किए ।
न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों एवं गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त विवेक उर्फ रूप को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए मंगलवार को उसे आजीवन कारावास कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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इस मुकदमें की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रेखा दिक्षित ने की।