Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

imprisonment

imprisonment

उत्तर प्रदेश के बलिया के विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) शिवकुमार द्वितीय की अदालत ने साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में शनिवार को आरोपी को आजीवन कारावास व दस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

आरोप पत्र के अनुसार चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने 5 सितम्बर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि संदीप राम ने उसकी साढ़े तीन साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम ठगी करने वाला जालसाज को पुलिस ने दबोचा

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 376 ए.बी.व 5 एम/6 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश ने सबूत के आधार पर आरोपी को दुष्कर्म का दोषी पाया और सजा सुनाई।

Exit mobile version