उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 7 अक्टूबर 2015 को चांदा थाना क्षेत्र के कोइरीपुर नगर पंचायत के शास्त्रीनगर में एक ही परिवार के चार लोगों की निर्मम हत्याकांड में सुल्तानपुर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की जज पूनम सिंह ने एक आरोपी को फांसी तो दूसरे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लईक अहमद और मोहम्मद उमर धारदार हथियार से एक ही परिवार के जावेद मोईनुद्दीन, जौहर और गौहर की सरेराह हत्या कर दी थी।
कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद गत शनिवार को साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोनों अभियुक्तों लईक अहमद और मोहम्मद उमर को हत्या व जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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मंगलवार को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की जज पूनम सिंह ने अपना फैसला सुनाया। इसमें मुख्य अभियुक्त लईक अहमद को फांसी तो मोहम्मद उमर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही कोर्ट ने दोनों के ऊपर 17-17 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कोर्ट ने कोर्ट ने सह अभियुक्त लल्लू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।
गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में सरफुद्दीन की तहरीर पर आरोपी मो. उमर व लईक अहमद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मामले की विवेचना पूरी कर 23 जनवरी 2016 को पुलिस ने आरोपी मो. उमर व लईक अहमद के साथ ही लल्लू के खिलाफ भी हत्या व जानलेवा हमले के अभियोग में चार्जशीट दाखिल की थी।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी क्रिमिनल मनोज कुमार दुबे ने घटना को साबित करने के लिए 10 गवाहों को कोर्ट में पेश किया।