आजमगढ़। जिले की स्थानीय अदालत ने बुधवार को अपहरण एवं दुराचार के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कारावास (Imprisonment) तथा 80 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
आजमगढ़ की दीवानी न्यायालय की पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रवीश कुमार अत्रि ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दूसरे शहर में ले जाकर दुष्कर्म करने का दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनायी।
विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी मुकेश पुत्र अशोक निवासी काशीराम कॉलोनी थाना शहर कोतवाली ने 04 जून 2014 को 14 वर्षीय पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। वह पीड़िता को जौनपुर ले गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया।
मिश्रा ने बताया कि घटना के 02 दिन बाद पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर किशोरी को ढूंढ निकाला। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी मुकेश के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की।
अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल 6 गवाहों की न्यायालय में गवाही हुयी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोष सिद्ध पाये जाने पर आरोपी मुकेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 80 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।