उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना में पास्को न्यायालय ने आरोपी को आज 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये का जुर्माना किया ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने यहां कहा कि कस्बा डिबाई के मोहल्ला चौधरी खेल निवासी अभियुक्त राजेश ने 2018 में सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था । जिसके सम्बन्ध में धारा 376 व 4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
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न्यायालय, एडीजे-स्पेशल पोक्सो ने राजेश को दोषी पाते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई ।