उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में सात साल बाद अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 33000 अर्थदंड की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार बांदा जिले के बघेलाबारी गांव थाना फतेहगंज निवासी दिनेश कुमार कौशांबी जिले के सराय अकिल थाना क्षेत्र के पूरे हजारी गांव में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था।
मामला वर्ष 2014 का है। पीड़िता के पिता द्वारा आरोपी दिनेश कुमार के विरुद्ध दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत कराया था ।
विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया जिसकी सुनवाई अपर जिला जज 7 की अदालत में चली दोनों पक्षों को सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो का परिशीलन करने के बाद अदालत ने दिनेश कुमार को दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे 10 वर्ष की सजा के साथ 33000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।