एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर ने थाईलैंड की युवती की मौत के संबंध में मुकदमा दर्ज करने के लिए गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में धारा 156(3) में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रार्थनापत्र में उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले थाना विभूतिखंड और फिर धारा 154(3) सीआरपीसी में पुलिस कमिश्नर लखनऊ को एफआईआर के लिए शिकायत दी थी।
उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में धारा 5 अनैतिक (व्यापार) निवारण अधिनियम 1956 के साथ अन्य गंभीर धाराओं के तहत यह संगीन अपराध बन रहा है। लेकिन अब तक लखनऊ पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है।
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नूतन ने कहा कि मामले में कई संदिग्ध तथ्य पहले ही सामने आ चुके हैं व तमाम आधिकारिक बयानों एवं अभिलेखों में भी भारी विरोधाभाष है।
इसके बाद भी लखनऊ पुलिस जल्दीबाजी में जांच कर सभी आरोपित व्यक्तियों को क्लीनचिट दे रही हैं, जबकि उसे गहराई से सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों की जांच करनी चाहिए थी। अतः उन्होंने मामले में एफआईआर करने के आदेश देने की प्रार्थना की है।