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निर्वाचन ड्यूटी पर जाने वाले होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को किया जाएगा अग्रिम भुगतान

Home Guards

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लखनऊ । लोकसभा चुनावों की तैयारियों के साथ ही उत्तर प्रदेश शासन मतदान से जुड़े कर्मियों का भी पूरा ध्यान रख रहा है। इसी क्रम में शासन की ओर से लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 ड्यूटी करने वाले होमगार्ड्स (Home Guards) स्वयंसेवकों (वॉलंटियर्स) के ड्यूटी भत्ते के अग्रिम भुगतान की स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत निर्वाचन ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले होमगार्ड्स (Home Guards) को ड्यूटी भत्ते के मद में प्राविधानित धनराशि का 40 प्रतिशत अग्रिम के रूप में भुगतान किया जाएगा। पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किए जाने से निर्वाचन ड्यूटी में जाने वाले होमगार्ड्स को काफी राहत मिलेगी। इसके माध्यम से वह ड्यूटी पर जाने से पूर्व अपने परिजनों की जरूरतों को पूर्ण कर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगे।

40 प्रतिशत धनराशि का अग्रिम के रूप में होगा भुगतान

प्रदेश में आम चुनाव समेत किसी भी संवेदनशील परिस्थितियों में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ-साथ होमगार्ड्स (Home Guards) स्वयंसेवक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना हथियार के भी यह बल बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। इसी वजह से हर बार चुनाव में इनकी भी ड्यूटी लगाई जाती है। इस बार गृह जनपद के साथ-साथ इन्हें दूसरे जनपदों में भी चुनाव ड्यूटी पर भेजे जाने की तैयारी है।

होमगार्ड विभाग के मंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इस बार लोकसभा आम चुनाव में करीब 50 हजार होमगार्ड्स (Home Guards) की विभिन्न चरणो में चुनाव ड्यूटी लगाई जाएगी। ऐसे में होमगार्ड्स विभाग द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को अग्रिम भुगतान दिए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इस क्रम में शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के इनकम एक्सपेंडीचर के तहत प्राविधानित धनराशि 2634 करोड़ 39 लाख रुपए की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है।

अब लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए निर्वाचन ड्यूटी पर नियोजित किए जाने वाले होमगार्ड्स (Home Guards)  स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते के भुगतान के लिए इस धनराशि का 40 प्रतिशत अग्रिम के रूप मे निकालकर होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

धन आहरित करने वाले सरकारी अधिकारी करेंगे समायोजन

हालांकि इस संबंध में शासन द्वारा कुछ शर्तों का भी उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत वित्तीय नियम संग्रह में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी व अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन के लिए भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी व अधिकारी जिम्मेदार होगा। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा पिछले स्वीकृत किए गए समस्त एडवांस और अब स्वीकृत किए जा रहे एडवांस के समायोजन की स्थिति से शासन/वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जाएगा।

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समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरांत ही अगले एडवांस का प्रस्ताव किया जाएगा। ब्याज की देयता के संबंध में विभागाध्यक्ष अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करेंगे। साथ ही विभागाध्यक्ष प्रश्नगत धनराशि को स्टेट जेम पूल एकाउंट के अलावा किसी अन्य खाते में नहीं रखेंगे।

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