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एयरपोर्ट एक्सप्रेस : डीएमआरसी की अपील खारिज, रिलायंस को देंगे 2800 करोड़ रुपये

Mukesh Ambani

Mukesh Ambani

उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 2800 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति किये जाने के पंचाट के फैसले को गुरुवार को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति एन नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 2800 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति के आदेश के खिलाफ दिल्ली मेट्रो रेल निगम की अपील ठुकरा दी।

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न्यायालय ने डीएमआरसी को कहा है कि वह रिलायंस इंफ्रा को 2800 करोड़ रुपये के साथ-साथ ब्याज का भी भुगतान करे। यह मामला 2008 में रिलायंस इंफ्रा और डीएमआरसी के बीच दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस को लेकर हुए समझौते से जुड़ा है। रिलायंस इंफ्रा ने 2012 में यह समझौता रद्द कर दिया था। पंचाट के फैसले के तहत डीएमआरसी को क्षतिपूर्ति के तौर रिलायंस इंफ्रा को 2800 करोड़ रुपये देने थे।

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