लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां MP/MLA कोर्ट ने यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अजय लल्लू (Ajay Kumar Lallu) को एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने डीएचएफएल घोटाले के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व ऊर्जामंत्री श्रीकांत के शामिल होने का आरोप लगाया था। इस पर श्री कांत शर्मा ने उन पर मानहानि का दावा ठोका था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू (Ajay Kumar Lallu) के खिलाफ बीते साल 2019 में उस समय के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने परिवाद दाखिल किया था। जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
क्या है मामला?
दरअसल, यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा (Shrikant Sharma) ने 7 नवंबर 2019 को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल किया था। जिस पर लल्लू’ (Ajay Kumar Lallu) को मानहानि का नोटिस भेजकर अगले 1 हफ्ते के भीतर माफी मांगने के लिए कहा था। चूंकि, लल्लू ने उन पर झूठे, आपत्तिजनक बयान दिए थे।
विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया: सीएम योगी
इस दौरान श्रीकांत शर्मा ने सफाई देते हुए कहा था कि उनका डीएचएफएल से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही ना ही वो कभी विदेश यात्रा पर गए। इस पर श्री कांत शर्मा ने कार्रवाई करते हुए दीवानी कोर्ट में हर्जाने के लिए दीवानी की कार्रवाई के लिए अपील की थी।