लखनऊ। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर ऊर्जा विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं को अप्रैल, 2022 तक के विलम्बित अधिभार (व्याज)/सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए एकमुश्त समाधान योजना 01 जून, 2022 को लागू की थी।
उपभोक्ता हित में तथा उनके उत्साह को देखते हुए योजना की अवधि को 30 जून से आगे 15 जुलाई, 2022 तक बढ़ाई गई। इस समयावधि में 38.30 लाख से ज्यादा विद्युत के बकायेदार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया और अपनी समस्याओं से मुक्ति पाई।
ऊर्जा मंत्री (AK Sharma) ने ओटीएस योजना की ऐतिहासिक सफलता के लिए लाभार्थियों तथा अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि पॉवर कॉरपोरेशन द्वारा अभी तक लाई गई एकमुश्त समाधान योजनाओं में यह योजना सर्वाधिक सफल रही है। अब तक की योजनाओं में 01 मार्च, 2021 को 46 दिन की अवधि तक की ओटीएस योजना से 36,11789 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया।
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इसी प्रकार 21 अक्टूबर, 2021 को 103 दिन की अवधि तक की ओटीएस योजना से 37,61475 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया तथा वर्तमान समय की 01 जून, 2022 को 45 दिन की अवधि तक की एकमुश्त समाधान योजना से 38,30747 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया, जोकि पूर्व की ओटीएस योजनाओं से कम समयावधि में सर्वाधिक सफल रही। उन्होंने कहा कि इस बार की ओटीएस योजना में किश्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गयी थी।
वर्तमान ओटीएस योजना में 01 लाख रूपये तक के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 06 किश्तों में भुगतान की व्यवस्था थी तथा 01 लाख रूपये से ऊपर के उपभोक्ताओं के लिए 12 किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की गई।
ऊर्जा मंत्री (AK Sharma) ने उपभोक्ताओं से सादर अनुरोध किया है कि वे अपनी किश्तों का समय से भुगतान करते रहें, जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।