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ओबीसी आरक्षण के लिए डटे रहे एके शर्मा

power generation

AK Sharma

लखनऊ से दिल्ली तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, राजनीतिक पार्टियों से लेकर नवगठित आयोग तक-सबको समय से विधिपूर्वक जवाब दिया और कार्यवाही करवाई।

दो दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के चंद घंटों के अंदर ही दी गई समय सीमा से भी पहले संबद्ध क़ानूनों में आर्डिनेंस के ज़रिए सुधार करके आज ओबीसी (OBC) सहित सभी वर्गों को आरक्षण (Reservation) के साथ आरक्षण की अधिसूचना नगर विकास मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने आज जारी किया।

नगर निकाय चुनाव (Nikay Chunav) की अनंतिम अधिसूचना जारी करने के साथ नगर विकास मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि पिछड़े वर्गों के कल्याण और उनके आरक्षण के लिए भाजपा और राज्य सरकार पहले भी प्रतिबद्ध थी, आज भी है और आगे भी रहेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को पूर्ण आरक्षण देने की दिशा में ही 5 दिसम्बर को आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी की थी, जिसमें OBC के लिए सभी प्रकार की सीटों और पदों पर 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी।

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ओबीसी सहित सभी कमजोर वर्गों को पूर्ण आरक्षण देने की वही नीति राज्य सरकार आज भी रखी है यह आज के नोटिफिकेशन से स्पष्ट है।

भाजपा सरकार की मंशा साफ़ थी और है। इसीलिए सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के 24 घण्टे के भीतर ही आयोग का गठन कर दिया और 72 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया।

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