• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

Gyanvapi Verdict: कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी मुकदमों की एक साथ होगी सुनवाई

Writer D by Writer D
23/05/2023
in उत्तर प्रदेश, वाराणसी
0
Gyanvapi

Gyanvapi

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

वाराणसी। ज्ञानवापी (Gyanvapi ) से जुड़े सात मामलों की सुनवाई एक साथ, एक अदालत में किए जाने से संबंधित मांग पर मंगलवार को कोर्ट ने फैसला दे दिया है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने सभी मामले एक साथ सुनने का आदेश दिया है। यानी की अब सात मामलों की सुनवाई एक साथ, एक अदालत में होगी।

बता दें कि ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Verdict) में जिन केसों को क्लब किया है उनमें ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने, उसकी वैज्ञानिक जांच और परिसर का सर्वेक्षण, श्री विश्वनाथ जी को अपने अतिशय क्षेत्र पर अधिकार, माता श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार आदि प्रकरण से जुड़े सभी सात केस की सुनवाई अब एक साथ होगी।  वाराणसी जिला अदालत ने मंगलवार को इस संबंध में फैसला सुनाया।  इसे लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की ​थी। इसके बाद जिला अदालत ने सभी सात केस एक साथ क्लब करने का आदेश दिया।

अपील में कही गई थी ये बात

बता दें कि, इस मामले की सुनवाई सोमवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हुई। वादिनी महिलाओं के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी के मुताबिक, अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मां शृंगार गौरी प्रकरण की चार महिला वादिनियों सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक की ओर से जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था।

RSS को बड़ा झटका, इस राज्य में मंदिरों में शाखाएं लगाने पर लगी रोक

अदालत से अनुरोध किया गया था कि ज्ञानवापी (Gyanvapi ) प्रकरण से जुड़े एक ही प्रकृति के सात अलग-अलग मुकदमों की सुनवाई जिला जज की अदालत में की जाए। इसके बाद जिला जज की अदालत ने आदेश पारित किया और अलग-अलग मुकदमों से संबंधित फाइलें तलब कीं। मामले में सभी पक्षों के बयान पहले ही दर्ज हो चुके थे।

मुस्लिम पक्षकारों ने एक साथ सुनवाई की दलीलों का किया पुरजोर विरोध

उधर दूसरे पक्षकार यानी मस्जिद (Gyanvapi )  के दावेदारों ने इस निर्णय से असहमति जताते हुए इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हालांकि सुनवाई के दौरान भी मुस्लिम पक्षकारों ने एक साथ सुनवाई की दलीलों का पुरजोर विरोध किया था।

Tags: gyanvapi casegyanvapi masjid casegyanvapi masjid disputegyanvapi masjid latest news in hindiup newsvaranasi news
Previous Post

जमीन के लिए बहा खून, एक ही परिवार के चार सदस्यों की निर्मम हत्या

Next Post

UPSC CSE 2022 का फाइनल रिजल्‍ट जारी, इशिता किशोर ने किया टॉप

Writer D

Writer D

Related Posts

Assistant Professor
उत्तर प्रदेश

गुरू जम्भेश्वर व मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में 518 शैक्षिक पदों का सृजन

29/08/2025
Rajeev Krishna
उत्तर प्रदेश

प्रदेश की फॉरेंसिक संरचना को ‘नई वैज्ञानिक शक्ति’ उपलब्ध कराने का माध्यम बनेगा एमओयू

29/08/2025
CM Yogi observed the conservation work of manuscripts
उत्तर प्रदेश

दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए हरसंभव सहयोग देगी प्रदेश सरकार : मुख्यमंत्री

29/08/2025
CM Yogi visited and worshipped Kashi Vishwanath and Kaal Bhairav
Main Slider

मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ और काल भैरव के किए दर्शन-पूजन

29/08/2025
cm yogi
Main Slider

सरकारी अस्पतालों में घूमने वाले दलालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें : मुख्यमंत्री

29/08/2025
Next Post
UPSC

UPSC CSE 2022 का फाइनल रिजल्‍ट जारी, इशिता किशोर ने किया टॉप

यह भी पढ़ें

Rakhi Sawant

BB14: रनर अप बनने के लिए राखी सावंत ने भगवान को लिखा ई-मेल, बोली- मेरी जगह…

15/02/2021

भारी बारिश से उफान पर नदियां, तेज बहाव में फंसे श्रद्धालु, बही गाड़ियां

18/07/2021
Suicide

फांसी पर लटका मिला विवाहिता का शव, हत्या का आरोप

06/04/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version