• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

Gyanvapi Verdict: कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी मुकदमों की एक साथ होगी सुनवाई

Writer D by Writer D
23/05/2023
in उत्तर प्रदेश, वाराणसी
0
Gyanvapi

Gyanvapi

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

वाराणसी। ज्ञानवापी (Gyanvapi ) से जुड़े सात मामलों की सुनवाई एक साथ, एक अदालत में किए जाने से संबंधित मांग पर मंगलवार को कोर्ट ने फैसला दे दिया है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने सभी मामले एक साथ सुनने का आदेश दिया है। यानी की अब सात मामलों की सुनवाई एक साथ, एक अदालत में होगी।

बता दें कि ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Verdict) में जिन केसों को क्लब किया है उनमें ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने, उसकी वैज्ञानिक जांच और परिसर का सर्वेक्षण, श्री विश्वनाथ जी को अपने अतिशय क्षेत्र पर अधिकार, माता श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार आदि प्रकरण से जुड़े सभी सात केस की सुनवाई अब एक साथ होगी।  वाराणसी जिला अदालत ने मंगलवार को इस संबंध में फैसला सुनाया।  इसे लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की ​थी। इसके बाद जिला अदालत ने सभी सात केस एक साथ क्लब करने का आदेश दिया।

अपील में कही गई थी ये बात

बता दें कि, इस मामले की सुनवाई सोमवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हुई। वादिनी महिलाओं के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी के मुताबिक, अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मां शृंगार गौरी प्रकरण की चार महिला वादिनियों सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक की ओर से जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था।

RSS को बड़ा झटका, इस राज्य में मंदिरों में शाखाएं लगाने पर लगी रोक

अदालत से अनुरोध किया गया था कि ज्ञानवापी (Gyanvapi ) प्रकरण से जुड़े एक ही प्रकृति के सात अलग-अलग मुकदमों की सुनवाई जिला जज की अदालत में की जाए। इसके बाद जिला जज की अदालत ने आदेश पारित किया और अलग-अलग मुकदमों से संबंधित फाइलें तलब कीं। मामले में सभी पक्षों के बयान पहले ही दर्ज हो चुके थे।

मुस्लिम पक्षकारों ने एक साथ सुनवाई की दलीलों का किया पुरजोर विरोध

उधर दूसरे पक्षकार यानी मस्जिद (Gyanvapi )  के दावेदारों ने इस निर्णय से असहमति जताते हुए इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हालांकि सुनवाई के दौरान भी मुस्लिम पक्षकारों ने एक साथ सुनवाई की दलीलों का पुरजोर विरोध किया था।

Tags: gyanvapi casegyanvapi masjid casegyanvapi masjid disputegyanvapi masjid latest news in hindiup newsvaranasi news
Previous Post

जमीन के लिए बहा खून, एक ही परिवार के चार सदस्यों की निर्मम हत्या

Next Post

UPSC CSE 2022 का फाइनल रिजल्‍ट जारी, इशिता किशोर ने किया टॉप

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yuva Yojana
उत्तर प्रदेश

‘सीएम युवा’ योजना से मिल रहे युवाओं के सपनों को पंख, लखीमपुर के उमंग बने सफल उद्यमी

01/04/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

सीएम योगी ने बेमौसम बारिश से परेशान किसानों का जाना हाल

01/04/2026
Forensic Institute
उत्तर प्रदेश

वैश्विक साइबर सुरक्षा कवच बनेगा फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट

01/04/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

पूर्व विधायक शीतल पांडेय के पुत्र को मुख्यमंत्री योगी ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

01/04/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

फार्मर रजिस्ट्री से जुड़ें सभी किसान, एकीकृत डिजिटल प्रणाली से मिलेगा योजनाओं का लाभ: मुख्यमंत्री योगी

01/04/2026
Next Post
UPSC

UPSC CSE 2022 का फाइनल रिजल्‍ट जारी, इशिता किशोर ने किया टॉप

यह भी पढ़ें

arrested

21 किलो अवैध गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

01/04/2022
CM Dhami

सीएम धामी ने ₹ 12.51 करोड़ की लागत से हरबंश कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल का किया लोकार्पण

11/05/2025
UP Police Constable Recruitment result

UP Police Constable परीक्षा की आंसर-की जारी, आज से दर्ज कराएं आपत्ति

11/09/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version