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केंद्र सरकार के सभी पेंशनर्स जीवन प्रमाणपत्र कर सकते है 31 दिसंबर तक जमा

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नई दिल्ली| कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार के सभी पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाणपत्र एक नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जमा करा सकते हैं। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को यह घोषणा की।  उन्होंने कहा कि इससे पहले पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाणपत्र सिर्फ नवंबर माह में जमा कराया जा सकता था। सिंह ने कहा कि महामारी तथा बुजुर्गों को इससे खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

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मंत्री ने कहा, ”केंद्र सरकार के सभी पेंशनर्स एक नवंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 80 साल से अधिक आयु के पेंशनर्स एक अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकेंगे।

मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बैंक शाखाओं में भीड़भाड़ से बचने के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के दायरे में पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाणपत्र लेने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) का इस्तेमाल करने का प्रयास करें।

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वैसे जीवन प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी को बैंक मैनेजर या गजेटेड अधिकारी से अटेस्ट कराने के बाद जमा किया जाता है। वहीं ऑनलाइन प्रमाण पत्र किसी भी ईपीएफओ कार्यालय, पेंशन देने वाले बैंक, उमंग ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर में जमा हो सकता है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद पेंशनभोगी को ईपीएफओ कार्यालय में कोई भी दस्तावेज भेजने की जरूरत नहीं।

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