दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के अंतर्गत निजी वेंडरों द्वारा शराब की खुदरा बिक्री के लिए नया लाइसेंस 17 नवम्बर से कार्य में आ जाएगा और इसके साथ ही सरकार खुदरा शराब करोबार से बाहर जाएंगी।
आपको बता दें कि देश की राजधानी में कुल 850 खुदरा शराब दुकानों में से करीब 60 फीसदी दुकानें दिल्ली सरकार की एजेंसियों द्वारा चलाई जाती हैं, इन जगाहों पर शराब खरीदने का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहता है। इसी वजह से सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।
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आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि 2021-22 के लिए पुराने आबकारी लाइसेंस से नये लाइसेंस की नीति की ओर सुगम बदलाव और राजधानीवासियों को शराब की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी होलसेल लाइसेंस 30 सितम्बर के बाद 16 नवम्बर तक वैलिड रहेंगे।
साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अवधि के दौरान खुदरा बिक्री के लिए भी शराब की सभी सरकारी दुकानें चलती रहेंगी।