नई दिल्ली। गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर बताया की तमाम एहतियातों व सावधानियों के साथ देश भर के सिनेमा घरों, थियेटरों व मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दे दी गई है। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोल जा रहे है और इसमें केवल 50 फीसद लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी।
Announced the Standard operating procedures, SOP's for cinema halls, multiplexes etc. for screening of films, as they reopen from 15th of October as per Ministry of Home Affairs guidelines.#UnlockWithPrecautions pic.twitter.com/X1XZFZoDAT
— Prakash Javadekar (Modi Ka Parivar) (@PrakashJavdekar) October 6, 2020
कोरोना के संदर्भ में लोगों को जागरुक करने के लिए एक मिनट की फिल्म या अनाउंसमेंट शो के पहले और मध्यांतर के पहले और बाद में दिखाना अनिवार्य है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि थियेटरों में डिजिटल बुकिंग को प्रमोट करने की जरूरत है जबकि सिंगल स्क्रीन थियेटरों को अधिक बुकिंग विंडोज खोलने की जरूरत है ताकि भीड़ न लगे। पूरे दिन बुकिंग काउंटरों को खोलने की जरूरत होगी और एडवांस में टिकट बुकिंग की सुविधा भी दी जाएगी। गाइडलाइन के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि केवल पैकेज्ड फूड और बेवरेजेज की अनुमति होगी। ऑडिटोरियम के भीतर डिलीवरी नहीं होगी।
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इन नियमो का करना होगा पालन
– केवल 50 फीसद लोगों को होगी प्रवेश की अनुमति
– खाली पड़ी सीटों को उचित तरीके से किया जाएगा चिन्हित
– संक्रमित जोन में फिल्म दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी
– आवश्यक 6 फीट की शारीरिक दूरी के नियमों का पालन किया जाएगा
– कोई अगर थूक त हुआ पकड़ा जाए तो उसपर जुर्माना
– भीड़-भाड़ से बचने के लिए निश्चित शो टाइमिंग
– टिकट बुकिंग के समय मोबाइल नंबर भी लिया जाएगा ताकि कटैक्ट ट्रेसिंग सुविधाजनक हो।
-मास्क व सेनीटाईजर अनिवार्ये है।