• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दुष्कर्म नहीं इसे यौन उत्पीड़न ज़रूर कहा जाएगा…, जानिए इलाहाबाद कोर्ट ने ऐसा क्यों कहां?

Writer D by Writer D
20/03/2025
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, प्रयागराज
0
Allahabad High Court

Allahabad High Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

प्रयागराज। नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश के मामले में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद कोर्ट (Allahabad High Court) ने एक टिप्पणी दी। इसमें कहा गया कि- ‘किसी पीड़िता के स्तनों को छूना या कपड़े उतारने की कोशिश, दुष्कर्म का अपराध नहीं माना सकता है। इसे यौन उत्पीड़न ज़रूर कहा जाएगा। ‘

न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने कासगंज के स्पेशल जज पोक्सो कोर्ट का समन आदेश संशोधित कर दिया है और नए सिरे से समन करने का आदेश दिया है। कोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि दुष्कर्म के आरोप में जारी सम्मन विधि सम्मत नहीं है। कोर्ट ने ये टिप्पणी कुछ साल पहले 11 साल की बच्ची के साथ हुई रेप की कोशिश से जुड़ी सुनावई के दौरान की। यह मामले एटा के पटियाली थाने में दर्ज है।

मामले में याची आकाश ,पवन व अशोक को आइपीसी की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरोपितों के खिलाफ धारा 354-बी आइपीसी (निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के मामूली आरोप के साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 9/10 (गंभीर यौन हमला) के तहत मुकदमा चलाया जाए।

केंद्रीय मंत्री के दो भांजों के बीच गोलीबारी, एक की मौत; बहन घायल

कोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा, ‘आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ लगाए गए आरोप और मामले के तथ्य इस मामले में दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं बनाते हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों पवन और आकाश ने 11 साल की पीड़िता के स्तनों को पकड़ा और आकाश ने उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन राहगीरों के हल्ला मचाने के कारण, आरोपी पीड़िता को छोड़कर मौके से भाग गए। उन्होंने दुष्कर्म का अपराध कारित नहीं किया।

Tags: Allahabad High Courtcrime newsPrayagraj News
Previous Post

केंद्रीय मंत्री के दो भांजों के बीच गोलीबारी, एक की मौत; बहन घायल

Next Post

आने वाला साल सफलता और प्रगति से भरा हो…, पीएम मोदी ने नवरोज़ की दीं शुभकामनाएं

Writer D

Writer D

Related Posts

wrinkles
Main Slider

झुर्रियों से मिलेगा छुटकारा, ऐसे करें इन ऑयल का यूज

22/10/2025
sensitive skin
फैशन/शैली

डेड स्किन फेस से हटाने के लिए करें ये आसान उपाय

22/10/2025
Sandalwood Face Pack
Main Slider

इसके इस्तेमाल से मिलेगी ग्लोइंग स्किन

22/10/2025
CM Yogi
Main Slider

राजनीतिक इस्लाम ने सनातन आस्था पर किया सबसे ज्यादा कुठाराघात: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

21/10/2025
deepika-dua-ranveer
Main Slider

‘कितनी क्यूट है…. दीपिका-रणवीर ने दिखाई बेटी दुआ की पहली झलक

21/10/2025
Next Post
PM Modi

आने वाला साल सफलता और प्रगति से भरा हो..., पीएम मोदी ने नवरोज़ की दीं शुभकामनाएं

यह भी पढ़ें

Mahavikas Aghadi

शिंदे सरकार ने महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं की सुरक्षा हटाई

28/10/2022
IPS Vijay Kumar

यूपी को मिला नया कार्यवाहक DGP, IPS विजय कुमार संभालेंगे कमान

31/05/2023
wheat

यूपी ने 624.33 लाख मीट्रिक खाद्यान्न उत्पादन का फिर बनाया नया रिकॉर्ड

24/05/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version