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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव पर लगाया जुर्माना

इलाहाबाद हाई कोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद् (यूपी बोर्ड) प्रयागराज के सचिव पर 10 हजार रूपये का हर्जाना लगाया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला हाईस्कूल परीक्षा में बैठी छात्रा को अनुपस्थित दिखाकर औसत अंक देने और बेवजह परेशान करने के जुर्म यूपी बोर्ड सचिव के खिलाफ सुनाया है।

साथ ही कोर्ट ने पेश कापी की जांच के बाद मिले 82 अंक के साथ याची को नया अंकपत्र जारी करने का भी निर्देश दिया है । यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने हाईस्कूल की छात्रा प्रियंका की याचिका पर दिया है। बता दें कि याची ने 2020 की हाईस्कूल की परीक्षा दी। समाजशास्त्र विषय मे उसे अनुपस्थित मान कर औसत 26 अंक दिये गये। जबकि अन्य विषयों में उसे गुणवत्ता के अंक मिले हैं।

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उसने याचिका दाखिल कर कहा कि उसने परीक्षा दी है। उसकी कापी मंगायी जाये। कोर्ट के निर्देश पर सरकारी अधिवक्ता ने याची की हाईस्कूल समाजशास्त्र की कापी पेश की। कापी की जांच की गयी तो उसे 52अंक मिले। प्रायोगिक परीक्षा में 30 अंक मिले थे। कुल 100 मे से 82अंक मिले।

कोर्ट ने याची को सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कालेज बांदा के प्रधानाचार्य के मार्फत नया अंकपत्र जारी करने का निर्देश दिया है। कहा है कि इस घटना से छात्रा को परेशानी हुई। उसे मानसिक पीड़ा हुई। जिसके लिए हर्जाना दिया जाय और हर्जाना राशि एक माह में याची के पिता बृजेश कुमार सिंह के बैक खाते मे ड्राफ्ट के जरिए जमा कराई जाय।

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