• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बालिगों के शादी करने पर नहीं बनता उनके खिलाफ कोई आपराधिक केस: हाईकोर्ट

Writer D by Writer D
01/07/2023
in उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
0
Allahabad High Court

Allahabad High Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि बालिगों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और दोनों अपना वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। कोर्ट (Allahabad High Court) ने मामले में पति (याची नंबर दो) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना और उसे रद्द कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने रेखा सिंह व चार अन्य की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

मामले में शिकायतकर्ता ने याची रेखा सिंह (याची संख्या एक) के पति सहित दो अन्य पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ पुत्री का अपहरण और उसे भगा लेने का आरोप लगाते हुए शाहजहांपुर के मदनपुर थाने में 24 मई 23 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। याचियों (पति और पत्नी व दो अन्य) की ओर से इसे चुनौती दी गई।

प्रक्रिया के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने वाले की पुत्री का बयान दर्ज कराया गया। कोर्ट (Allahabad High Court) में उसका बयान सील कवर में दाखिल किया गया। कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता की पुत्र बालिग है और उसने अपनी मर्जी से याची पति से शादी की है। दोनों वैवाहित जीवन बिता रहे हैं।

CM योगी ने अखिलेश यादव को दी जन्मदिन की बधाई

याचियों के अधिवक्ता ने कहा कि पुत्री का अपहरण कर शादी करने का अपराध बन नहीं रहा है। क्योंकि याचीगण बालिग हैं। प्राथमिकी दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने कविता चंद्रकांत लखानी बनाम महाराष्ट्र राज्य सहित कई अन्य मामलों में प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है।

मौजूदा मामला भी इसी तरह का है। इस वजह से इसे भी रद्द किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मामला दो व्यक्तियों के जीवन और साथी चुनने की स्वतंत्रता का है। प्रत्येक बालिग को उसे अपनी इच्छानुसार किसी के साथ रहने का अधिकार है। क्योंकि, याची रेखा सिंह ने जो कि बालिग है और अपनी मर्जी से शादी कर पति (याची नंबर दो) के साथ रह रही है। लिहाजा, प्राथमिकी का कोई मतलब नहीं है। इस वजह से इसे रद्द किया जाता है।

Tags: Allahabad High CourtPrayagraj Newsup news
Previous Post

CM योगी ने अखिलेश यादव को दी जन्मदिन की बधाई

Next Post

शिव मंदिर के साधु की हत्या, जाली अवस्था में मिला शव

Writer D

Writer D

Related Posts

Crackdown on adulterators during festivals
Main Slider

त्योहारों पर मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, आगे भी जारी रहेगी सतर्कता

19/10/2025
CM YOGI
Main Slider

सीएम योगी ने प्रकाशपर्व दीपावली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं

19/10/2025
Akhilesh Yadav
Main Slider

पहले विरोध, अब मंजूरी! PDA सरकार खरीदेगी करोड़ों के दीए, अखिलेश का यू-टर्न चर्चा में

19/10/2025
AMU
Main Slider

AMU में पहली बार मनाया जाएगा दिवाली उत्सव, आज होगा ऐतिहासिक सेलिब्रेशन

19/10/2025
Murder
Main Slider

अघोरी बाबा की धारदार हथियार से काटकर हत्या, गांव में मचा हड़कंप

19/10/2025
Next Post
Murder

शिव मंदिर के साधु की हत्या, जाली अवस्था में मिला शव

यह भी पढ़ें

shivraj singh chauhan

जिन्हें काम नहीं करना होता, वह कई तरह के बहाने बनाते हैं : शिवराज

09/10/2020

अटल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व हम सभी को प्रेरणा देता है : योगी

24/12/2021
Sanjay Singh

AAP सांसद संजय सिंह अरेस्ट, 10 घंटे की पूछताछ के बाद ED का एक्शन

04/10/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version