प्रयागराज| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2019 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी और राज्य सरकार से एक सप्ताह में जानकारी मांगी है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सरिता शुक्ला व दो अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका के माध्यम से परीक्षा में पूछे गए पांच प्रश्नों के उत्तर गलत होने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी।
याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी के अनुसार टीईटी का परिणाम छह फरवरी 2020 को घोषित किया गया। कहा गया है कि इसकी बुकलेट सीरीज सी में पूछे गए प्रश्न संख्या 42, 60, 129, 130 और 144 के विकल्प में दिए गए उत्तर सही नहीं हैं।