Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

दिल्ली में रामलीला आयोजन की मिली सशर्त अनुमति, करना होगा नियमों का पालन

रामलीला आयोजन की मिली सशर्त अनुमति

रामलीला आयोजन की मिली सशर्त अनुमति

दिल्ली आपदा. प्रबंधन प्राधिकरण ( डीडीएमए) ने रविवार को कड़ी शर्तों के साथ रामलीला आयोजन और दुर्गा पूजा मनाने के लिये पंडाल लगाने की अनुमति दे दी। दिल्ली सरकार की तरफ से देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किया गया ।

डीडीएमए ने त्योहरों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर बताया कि दुर्गा पूजा और रामलीला की अनुमति दी गई है किंतु मेला, झूला और खानपान के स्टॉल नहीं लगेगें। एसओपी के अनुसार जिलाधिकारी और उपायुक्त संयुक्त निरीक्षण के बाद पूजा, पंडाल और रामलीला के लिए स्वीकृति देंगे।

मानकों के तहत आयोजकों को पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करानी होगी। मास्क के बिना आने की इजाजत नहीं होगी और सामाजिक दूरी का पालन आवश्यक करना होगा।

झारखंड : JMM  के उपाध्यक्ष शंकर रवानी और पत्नी की नृशंस हत्या, जांच में जुटी पुलिस

इसके अलावा दर्शकों और श्रद्धालुओं के आने -जाने के लिए अलग-अलग दरवाजों की व्यवस्था करनी होगी। आयोजन के दौरान लोगों की संख्या के लिये को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की 30 सितंबर को जारी दिशानिर्देशों का का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय के आदेश में बंद जगह पर कुल क्षमता की 50 प्रतिशत तक मौजूदगी और खुले स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

पूजा पंडाल अथवा त्योहार के लिए हुए आयोजन में किसी व्यक्ति को खड़े होने की अनुमति नहीं होगी और न ही कोई जमीन पर बैठेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ सिर्फ कुर्सी पर बैठने की इजाजत होगी। इसके लिए भी कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करना जरुरी होगा।

बिहार चुनाव : जीतन राम मांझी समेत ‘हम’ के ये 15 नेता होंगे स्टार प्रचारक

आयोजकों को अस्थायी टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के लिए व्यवस्था भी करनी होगी।

दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश में त्योहार के दौरान 31 अक्टूबर तक मेला, किसी आयोजन के अंदर या बाहर फूड स्टॉल, रैली, प्रर्दशनी जुलूस की इजाजत नहीं होगी।

Exit mobile version