फिल्म ‘पुष्पा 2’ (Pushpa 2) स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि इस मामले में सुनवाई करते हुए लोअर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में जेल भेजा था ।
सुनवाई में अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) के वकील ने दावा किया कि एक्टर की गिरफ्तारी सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए हुई है। जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। सुनवाई में जज ने पूछा कि क्या एक्टर के खिलाफ BNS की धारा 105(B) और 108 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। क्या वह हुई घटना के लिए जिम्मेदार हैं? इसपर सरकारी वकील ने कहा कि अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) एक्टर जरूर हैं, लेकिन अब वह आरोपी हैं। सिर्फ उनकी मौजूदगी के कारण ही थियेटर में भारी भीड़ थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ।
तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) में अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (धारा 304) के आरोप से संबंधित मामले में उनके वकील ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें प्रस्तुत कर रहे हैं। वकील ने कहा कि पुलिस के निर्देशों में ऐसा कुछ नहीं था कि अभिनेता के आगमन से किसी की मौत हो सकती है। यह आम है कि अभिनेता अपनी फिल्मों के पहले शो में शामिल होते हैं।
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वकील ने शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के मामलों का हवाला दिया। शाहरुख पर गैर इरादतन हत्या का मामला तब दर्ज हुआ था, जब उनकी फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान भगदड़ मचने से मौतें हुई थीं। अदालतों ने यह पाया कि ऐसे मामलों में आरोप तभी टिकते हैं, जब मौतें सीधे तौर पर अभिनेता के लापरवाह और गलत कार्यों से जुड़ी हों।