नई दिल्ली| राजस्थान सरकार ने आरक्षित वर्गों को रीट परीक्षा के पात्रता अंकों में छूट देने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक रीट आरक्षित वर्गों को पात्रता अंकों में 5 फीसदी से लेकर 24 फीसदी अंकों तक की रियायत मिलेगी। अब कुछ ही दिनों में रीट नोटिफिकेशन 2020 जारी कर दिया जाएगा।
आपको बता दें कि राज्य में नगर निकायों चुनाव के चलते आचार संहिता लगी थी जिसके कारण चुनाव आयोग रीट भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत नहीं दे रहा था। राजस्थान बोर्ड को परीक्षा के आयोजन के लिए नोडल एजेंसी बना दिया गया है।
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गौरतलब है कि रीट की पात्रता के लिए 60 फीसदी मार्क्स अनिवार्य है। नए आदेश के मुताबिक सामान्य वर्ग ( टीएसपी व नॉन टीएसपी क्षेत्र) के लिए पात्रता अंक 60 फीसदी, एसटी (नॉन टीएसपी क्षेत्र) के लिए 55 फीसदी और एसटी (टीएसपी क्षेत्र) 36 फीसदी तय किए गए हैं। वहीं एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग ( टीएसपी व नॉन टीएसपी क्षेत्र) के लिए पात्रता अंक 55 फीसदी निर्धारित किए गए हैं।
राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने बुधवार को ट्वीट कहा, ‘रीट परीक्षा को लेकर सरकार आचार संहिता हटते ही प्राथमिकता से काम कर रही है, इस हेतु आज विभिन्न श्रेणियों हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों में रियायत देने और इस परीक्षा के आयोजन के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) को नोडल एजेंसी बनाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। बहुत जल्द रीट परीक्षा की तारीख का ऐलान होगा।’
रीट के पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक रहेगी।