वर्तमान मंत्री स्वाति सिंह और उनके परिवार की महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने के मामले में बिना जमानत कराए हाजिरी माफी कराने की अर्जी देने पर एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर समेत 5 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए कहा कि पत्रावली को देखने से पता चला कि आरोपी नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर, अतर सिंह राव, मेवालाल गौतम और नौशाद अली की ओर से आरोपों पर संज्ञान लेने के खिलाफ दी गई आपत्ति को निस्तारित करने के बाद उनपर आरोप तय किए जाने थे, लेकिन कोई आरोपी हाजिर नहीं हो रहा था।
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कहा गया कि किसी भी आरोपी ने अभी तक इस मामले में अपनी जमानत नहीं कराई है और आरोपियों की ओर से उनकी हाजिरी माफी की अर्जी दी जाती रही है, जिसे कोर्ट त्रुटिवश स्वीकार करती रही है। कोर्ट ने मेवालाल, अतर सिंह और नौशाद अली की ओर से दी गई हाजिरी माफी और तारीख बढ़ाने की अर्जी को खारिज करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश देते हुए मामले में सुनवाई के लिए 6 अक्तूबर की तारीख तय की है।
गौरतलब है कि मंत्री स्वाति सिंह की सास तेतरा देवी ने 22 जुलाई 2016 को हज़रत गंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि राज्यसभा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें उनकी बेटी, बहू, नातिन समेत महिलाओं को पूरे सदन में गालियां दीं।
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21 जुलाई को मायावती के बुलाने पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर, मेवालाल आदि की अगुवाई में एकत्र भीड़ ने उनके पुत्र को फांसी देने की मांग के साथ ही परिवार की महिलाओं को गालियां दीं। अपशब्द कहे और अमर्यादित नारे लगाए।