नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत पर अंतरिम रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई 26 जून को करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस बीच अगर दिल्ली हाई कोर्ट अपना आदेश पारित करती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल किया जाए।
केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, कहा- इंतजार करिए

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