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2 जून को ही करना होगा केजरीवाल को सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई है। सीएम केजरीवाल को अब 2 जून को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा।

बता दें कि सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी यह याचिका स्वीकार ही नहीं की। रजिस्ट्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है। इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना ही होगा।

केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने याचिका में क्या कहा था?

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अचानक अपना वजन 6 से 7 किलोग्राम कम हो जाने के कारण कई चिकित्सकीय जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था। केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी याचिका में कहा था कि वह जेल लौटने के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई तारीख 2 जून के बजाय 9 जून को आत्मसमर्पण करना चाहते हैं।

याचिका में कहा गया था कि उनका वजन 6 से 7 किलोग्राम कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है, जो गुर्दा (किडनी), हृदय की गंभीर बीमारी और यहां तक कि कैंसर का संभावित संकेतक है। याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री को पैट-सीटी स्कैन सहित कुछ मेडिकल जांच कराने की जरूरत है। पैट-सीटी स्कैन यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी-कंप्यूटेड टोमोग्राफी जांच के जरिए शरीर के अंगों एवं ऊतकों की विस्तृत तस्वीरें ली जाती हैं।

‘मुझे कोई गंभीर बीमारी है…,’ केजरीवाल ने लगाई अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका

शीर्ष अदालत ने 10 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को प्रचार करने के लिए एक जून तक यानी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके अनुसार उन्हें दो जून को जेल लौटना है। केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने निर्देश दिया था कि केजरीवाल दो जून को आत्मसमर्पण करेंगे। इसके एक दिन पहले, सातवें एवं अंतिम चरण का मतदान होना है।

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