अहमदाबाद। रेप केस मामले में आसाराम (Asaram Bapu) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही, कोर्ट ने आसाराम को आदेश दिया कि वह अंतरिम जमानत पर छूटने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे। आसराम को 31 मार्च तक के लिए जमानत दी गई। 2013 के बलात्कार के मामले में गांधीनगर की निचली अदालत से आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तभी से आसाराम जेल में बंद है।
कोर्ट ने आसाराम Asaram) को मेडिकल आधार पर जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत देने के दौरान साफ किया कि इस दौरान सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न किया जाए। इसके अलावा जमानत के दौरान अपने किसी अनुयायियों से मुलाकात न करें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 31 मार्च तक के लिए आसाराम को जमानत दी गई है।
जेल में हो रहा आसाराम (Asaram) का इलाज
आसाराम का फिलहाल जेल के आरोग्य चिकित्सा केंद्र में इलाज किया जा रहा है। बता दें कि वह हार्ट पेशेंट है। इसके पहले उसे हार्ट अटैक भी आ चुका है। इसके पहले भी कोर्ट की तरफ से मेडिकल आधार पर जमानत दी थी।
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जमानत के लिए आसाराम के वकील कई बार कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुके हैं। वहीं कोर्ट का साफ कहना है कि केवल मेडिकल ग्राउंड पर ही विचार किया जा सकता है। इसके अलावा किसी तरीके की कोई राहत नहीं दी जाएगी। कोर्ट पहले ही सजा निलंबित करने की याचिका खारिज कर चुका है। आज कोर्ट ने आसाराम को सशर्त जमानत दी है।