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लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को मिली बेल, SC ने दिए ये सख्त निर्देश

Ashish Mishra

Ashish Mishra

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur-Kheri Violence Case) में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को जमानत दी।

कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करने के बाद उन्हें दिल्ली (Delhi) या लखनऊ (Lucknow) में रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने और समयसीमा तय करने का निर्देश दिया।

कैसे हुई थी लखीमपुर में हिंसा

बता दें कि लखीमपुर खीरी में हिंसा तब भड़की थी जब किसानों ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था। इसके बाद गुस्साए किसानों ने कथित तौर पर पीट-पीटकर बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी थी। इसके अलावा हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

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