लखनऊ। अयोध्या में नाबालिग बालिका के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले (Ayodhya Gang Rape Case) में सोमवार को नया मोड़ आ गया है। वारदात के मुख्य आरोपी बताए गए सपा नेता मोईद खान (Moid Khan) का डीएनए (DNA) मैच नहीं हुआ है, जबकि उसके नौकर राजू की डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब सामूहिक दुष्कर्म मामले (Gang Rape Case) में किसी एक आरोपी का डीएनए (DNA ) मैच होने पर मुकदमा चलेगा।
बता दें कि इस बहुचर्चित मामले के प्रकाश में आने पर प्रदेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी मोईद को गिरफ्तार कर लिया था और अयोध्या स्थित उसके शॉपिंग कांप्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया था। वहीं, सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता का लखनऊ के केजीएमयू के क्वीन मेरी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने गर्भपात कराया था। हालांकि, यह पहले ही कहा जा रहा था कि डीएनए टेस्ट (DNA Test) के आधार पर ही आरोपी सपा नेता नहीं बच सकेगा। दोनों में किसी एक आरोपी का भी डीएनए मैच हुआ तो दोनों ही कार्रवाई की जद में आएंगे।
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पूराकलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में बेकरी मालिक व सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष मोईद खान (Moid Khan) और उनके नौकर सीतापुर निवासी राजू के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। उनकी संपत्तियों को अवैध बताकर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। दुष्कर्म के बाद किशोरी के गर्भ में 12 सप्ताह का भ्रूण भी पल रहा था।
सपा नेता (Moid Khan) के पास लेकर गया था राजू खान
दर्ज एफआईआर (FIR) में नाबालिग की मां ने बताया है कि उनकी पुत्री को खेत में काम करने के दौरान बेकरी में काम करने वाला राजू खान मिला था, जो उसे लेकर बेकरी मालिक व सपा नेता मोईद खान (Moid Khan) के पास गया था। वहां मोईद खान (Moid Khan) ने उसके साथ दुष्कर्म किया और राजू खान ने वीडियो बनाया। बाद में वीडियो के आधार पर उसे ब्लैकमेल करके कई बार उन्होंने दुष्कर्म किया।