रामपुर। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान (Azam Khan) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी-एमएलएल कोर्ट ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस (Fake Birth Certificate) में आजम खान (Azam Khan) , उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। तीनों को यहां से सीधे जेल ले जाया जाएगा।
बता दें कि, भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से गंज कोतवाली में दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 2019 में केस दर्ज कराया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खान (Azam Khan) के बेटे के अलग अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है।
फेक जन्म प्रमाणपत्र केस: आजम खान, तंजीन फातिमा, अब्दुल्ला आजम दोषी करार
इस मामले में सपा नेता आजम खां के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा भी नामजद हैं। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। दोनों ओर से गवाही पूरी हो चुकी है।
अदालत ने इस मामले में 18 अक्टूबर फैसले के लिए नियत की थी। हालांकि इससे बचने के लिए आजम खां सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जहां उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुकदमा ट्रांसफर अर्जी दायर की थी।