मुरादाबाद। समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म (Abdullah Azam) को एक 15 साल पुराने मामले में उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया है जबकि सात अन्य को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) डीजीसी क्रीमनल नितिन गुप्ता ने सोमवार को बताया है कि एक फरवरी 2023 को मामले की बहस पूरी हो जाने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख कर अगली सुनवाई 13 फरवरी निर्धारित की थी।
मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में 29 फरवरी वर्ष 2008 में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आज़म खान (Azam Khan) व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सहित पार्टी के आठ नेताओं पर छजलैट थाने में चैकिंग के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने,रोड जाम, लोगों को उकसाने बलवा करने तथा हूटर के इस्तेमाल करने जैसे आरोपों में केस दर्ज हुआ था।
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इस मामले में सपा नेता आज़म खान, बेटे अब्दुल्लाह आज़म, अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम क़ुरैशी(अब कांग्रेस में), बिजनौर के सपा नेता नईम उल हसन, सपा नेता डीपी यादव, सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता राजकुमार प्रजापति आरोपी बनाए गए थे।