रामपुर। उत्तर प्रदेश के डूंगरपुर बस्ती में मारपीट, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में आज़म खान (Azam Khan) को दोषी पाया गया है। अभी इस मामले में सजा पर फैसला आना बाकी है लेकिन रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में खान पर लगे आरोप आज सिद्ध हो गए हैं।
गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने को लेकर कई मुकदमे साल 2019 में दर्ज हुए थे। खान पर इस तरह के कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इस मामले में ठेकेदार बरकत अली ओर आजम खान (Azam Khan) आरोपी थे। इन पर धारा 392, 504, 506, 452, 120B के तहत केस था।
क्या है पूरा मामला?
आज कोर्ट में आज़म खान (Azam Khan) की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई। एमपी-एमएलए कोर्ट में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि 2019 में ये पूरा मामला दर्ज हुआ था।
UPSC ने इन पदों पर निकाली बंपर भर्तियां, इस डेट तक करें अप्लाई
इस केस में वादी अबरार ने आरोप लगाया कि उनके घर में घुसकर मारपीट हुई, जबरन घर खाली कराया गया और घर पर बुलडोजर चला तोड़ दिया गया था।