लखनऊ। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को गिराए जाने के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण आदेश को गलत माना है।
कोर्ट ने कहा कि रिजॉर्ट की मालकिन डॉक्टर तंजीन फातिमा को आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। अपील का फैसला आने तक रिजॉर्ट के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक रहेगी।
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ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा ने हाई कोर्ट में अर्जी दी थी।
बता दें कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अगस्त महीने के आखिरी दिनों में आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया कि सपा सांसद 15 दिनों के अंदर स्वयं अवैध निर्माण को ध्वस्त करें।