रामपुर। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को डूंगरपुर मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने गुरुवार को 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने 14 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आजम खान (Azam Khan) को कल दोषी माना था।
आज़म खान (Azam Khan) पर डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने, मारपीट तोड़फोड़, लूटपाट, व धमकाने का आरोप था। मामला 6 दिसम्बर 2016 का है। आजम खान (Azam Khan) पर इस मामले में 2019 में केस दर्ज हुआ था।
रामपुर के एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट (MP-MLA Session Court) में मामले की सुनवाई चल रही थी।
फिर बढ़ी आजम खान की मुश्किलें, डकैती मामले में दोषी करार
सरकारी वकील शिव प्रकाश पांडेय (Government lawyer Shiv Prakash Pandey) ने बताया कि ‘जबरन घर खाली करवाकर उसे ध्वस्त कराने के मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने सपा नेता आजम खान (Azam Khan) को 10 साल की कैद सजा सुनाई और 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।