शत्रु संपत्ति के मामले में सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां को कोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। सरकार की ओर से पैरवी के लिए अपर शासकीय महाधिवक्ता ने पैरवी की।
सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं। वह पिछले साल 26 फरवरी को जेल गए थे। अब्दुल्ला करीब तीन दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं।
जेल में बंद अब्दुल्ला की ओर से शत्रु संपत्ति को कब्जाने का भी मामला दर्ज है। इस मामले में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है,जिस पर इस मामले की सुनवाई गुरुवार को हुई।
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सरकार की ओर से शासकीय अपर महाधिवक्ता विनोद दिवाकर भी कोर्ट में पेश हुए। सरकारी पक्ष की ओर से अब्दुल्ला की जमानत याचिका का विरोध किया गया,जबकि अब्दुल्ला की ओर से अधिवक्ताओं ने पैरवी करते हुए झूठा फंसाने काआरोप लगाते हुए जमानत याचिका मंजूर करने की अपील की। अधिवक्ता जुबैर अहमद ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खां की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।